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क्या पलट जाएगा 'बॉम्बे हाई कोर्ट' का फैसला? हिजाब बैन! मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को सुनवाई होगी.

हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट: हिजाब बैन मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को सुनवाई करेगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कॉलेजों में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कॉलेज में टर्मिनल परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. ड्रेस कोड के कारण अल्पसंख्यक छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई करेगा. मुंबई के कॉलेजों में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था.

 जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उठाया गया और कहा गया कि कॉलेज में टर्मिनल परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ड्रेस कोड दिशानिर्देशों के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

 याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अबीहा जैदी पेश हुईं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि कॉलेज में यूनिट टेस्ट शुरू हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले ही मामले की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय कर चुके हैं. गौरतलब है कि 26 जून को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया था.


पिछली सुनवाई में जब याचिका कोर्ट के सामने लगी थी तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस मामले में पहले से दायर याचिका बेंच को दे दी गई है और इसके साथ ही इस पर सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई जल्द होनी चाहिए. 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अथॉरिटी के ड्रेस कोड को चुनौती देने वाली नौ छात्राओं की याचिका खारिज कर दी थी.


 गौरतलब है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले में 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का विरोधाभासी आदेश आया था. जहां सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, वहीं एक अन्य न्यायाधीश सिधांशु धूलिया ने हिजाब पर प्रतिबंध को खारिज कर दिया। इसके बाद उचित निर्देश जारी करने के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया।


हिजाब पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम है.
हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित आदेश दिया, जिसके बाद मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया. हिजाब पर बैन पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और इसे पहले वाले मामले में ही टैग कर दिया गया है.

 हिजाब पर बैन पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो कर्नाटक सरकार का रुख अहम होगा. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। अब देखना यह है कि राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है.

 पिछली सुनवाई में कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सर्कुलर के तहत सिर्फ वर्दी पहनने की इजाजत है. अब ताजा सुनवाई के दौरान यह देखना अहम होगा कि राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की दलीलें दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है.

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