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शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पार्किंग के लिए हाईवे नहीं, ट्रैक्टर हटाएं, निर्देश जारी



नई दिल्ली (ram Sita news) सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश जारी किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए बॉर्डर खोल देना चाहिए.

 साथ ही, एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही के लिए शंभू सीमा पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि वह किसानों से बात करें और उन्हें शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाएं.

इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को सड़क से ट्रैक्टर हटाने के लिए मनाए. कोर्ट ने कहा कि हाईवे वाहन पार्क करने के लिए नहीं होते हैं. 

इस तरह शंभू बॉर्डर पर कई महीनों से ट्रैक्टर लेकर डटे प्रदर्शनकारी किसानों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़वी टिप्पणी की. अदालत ने पंजाब, हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह में पड़ोसी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।

इस बीच, पीठ ने शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए प्रस्तावित समिति के लिए एक गैर-राजनीतिक नाम सुझाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार की सराहना की।

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात करने के लिए गठित की जाने वाली समिति के संदर्भ की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश जारी करेगा।

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